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TVK विधायक को कथित 35 करोड़ रिश्वत ऑफर केस, अवैध धन लेनदेन की पड़ताल में जुटी ED

तमिलनाडु में टीवीके (TVK) के एक विधायक को कथित तौर पर 35 करोड़ रुपये की रिश्वत देने के प्रस्ताव से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच शुरू कर दी है। एजेंसी अब इस मामले में कथित अवैध धन लेनदेन और मनी ट्रेल की पड़ताल कर रही है।

जांच के तहत ईडी ने चेन्नई महानगर पुलिस से केस से जुड़े दस्तावेजों की प्रतियां हासिल की हैं। इससे पहले पुलिस एक संदिग्ध के पास से 60 लाख रुपये नकद बरामद कर चुकी है। अब ईडी इस रकम के स्रोत, इसके इस्तेमाल और संभावित वित्तीय नेटवर्क की विस्तृत जांच करेगी।

यह मामला तब सामने आया जब उथनकरई विधानसभा क्षेत्र से TVK विधायक एन. इलैयाराजा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। विधायक का आरोप है कि तिरुनावुक्करासु नामक व्यक्ति ने खुद को एक चुनावी सर्वेक्षण कंपनी का संचालक बताते हुए उनसे संपर्क किया।

शिकायत के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के बदले 35 करोड़ रुपये देने की पेशकश की। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने पर उन्हें धमकाया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मुख्य आरोपी ने कथित रूप से कुछ अन्य लोगों के कहने पर विधायक से संपर्क किया था। इस मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और उनके भाई आर.वी. अशोक कुमार के नाम भी जांच के दायरे में आए हैं। हालांकि, मद्रास हाईकोर्ट ने दोनों को अग्रिम जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

फिलहाल पुलिस और ईडी दोनों एजेंसियां मामले की अलग-अलग पहलुओं से जांच कर रही हैं। साथ ही अन्य संदिग्धों की भूमिका और कथित धन लेनदेन से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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