पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) और असम राइफल्स (AR) की भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सरकार ने कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन पदों पर भर्ती के लिए ‘पूर्व अग्निवीर’ नाम से एक नई श्रेणी बनाने का फैसला किया है। इस संबंध में जानकारी संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से दी गई।
सरकार के अनुसार, इस नई श्रेणी के तहत पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में विशेष लाभ दिए जाएंगे। इनमें संबंधित पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अग्निपथ योजना के पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को अतिरिक्त राहत देते हुए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी।
भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षण (PST), शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और लिखित परीक्षा से छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य सेना में सेवा पूरी कर चुके युवाओं को अन्य सुरक्षा बलों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
क्या है अग्निवीर योजना?
अग्निवीर योजना के तहत युवाओं की भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में चार वर्ष के लिए भर्ती की जाती है। सेवा अवधि के दौरान उन्हें वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। चार साल की सेवा पूरी होने पर एक कर-मुक्त सेवा निधि पैकेज भी प्रदान किया जाता है।
अग्निवीर बनने के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और मेडिकल जांच जैसी चयन प्रक्रिया से गुजरना होता है। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य प्रशिक्षित, अनुशासित और सक्षम युवाओं को सैन्य सेवा का अवसर देने के साथ-साथ भविष्य में अन्य सुरक्षा बलों में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराना है।
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