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यूपी समाचार | कमजोर वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं को सरकारी योगी का वरदान, मात्र 100 रुपये में जोड़ सकेंगे असंबद्ध विद्युत कनेक्शन

 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कमजोर वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए योगी सरकार (Yogi Govt.) ने 31 जुलाई तक 1 kW घरेलू बिजली कनेक्शन (RCDC) को जोड़ने और काटने के शुल्क को माफ करने का फैसला किया है. इसके साथ ही, आंशिक भुगतान की न्यूनतम सीमा में भी कुल देय राशि के 25 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। अब गरीब उपभोक्ता अपने बकाये में से न्यूनतम 100 रुपये जमा कर कनेक्शन काट सकता है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने बताया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के तहत एलएमवी 1 श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन बकाया होने के कारण काटे जा रहे हैं. उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण बकाया या आंशिक देय राशि जमा करने के बाद, आरसीडीसी कनेक्शन (डिस्कनेक्शन और कनेक्शन) शुल्क के रूप में लगभग 600 रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करनी होती है।

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एक किलोवाट लोड वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी

आमतौर पर 500 से 1000 रुपए तक के बिल की राशि गरीब उपभोक्ताओं द्वारा आंशिक रूप से जमा करा दी जाती है। इस स्थिति में उनके लिए आरसीडीसी शुल्क के रूप में 600 रुपये जमा करना संभव नहीं है, जिसके कारण बिजली कनेक्शन भी नहीं जोड़ा जा रहा है. इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि यदि बकाया राशि के कारण कनेक्शन काट दिया जाता है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता द्वारा आंशिक रूप में 25 प्रतिशत से कम राशि स्वीकार नहीं की जाती है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी गरीब उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 1 किलोवाट बिजली लोड तक के घरेलू उपभोक्ताओं के कटे कनेक्शनों को आरसीडीसी शुल्क माफ कर कुल बकाया का 25 प्रतिशत जमा करने की अवधि 31 जुलाई, 2023 तक समाप्त कर दी गई है. करने का निर्णय लिया गया है।

 

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