Breaking News

“मऊ में धारा 163 लागू: त्योहार और परीक्षा सीजन में 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रभावी, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन”

मऊ जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश 1 अक्टूबर 2025 से 30 नवंबर 2025 की रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगा।

यह निर्णय आगामी त्योहारों जैसे दशहरा, महात्मा गांधी जयंती, विजय दशमी, दीपावली, छठ पूजा, गुरुनानक जयंती और विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया है। प्रशासन को आशंका है कि असामाजिक तत्व शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

धारा 163 के तहत, बिना अनुमति के पांच या अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने, आपत्तिजनक नारे लगाने और भड़काऊ भाषण देने पर भी रोक लगाई गई है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ऐसी आपात स्थिति में सभी संबंधित पक्षों को व्यक्तिगत नोटिस देना संभव नहीं था, इसलिए आदेश एकतरफा जारी किया गया। यह आदेश पूरे मऊ जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा।

Check Also

शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर बारातियों का बवाल, तोड़फोड़ और मारपीट में दो घायल

शाहजहांपुर में एक टोल प्लाजा पर बारात के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि वहां …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *