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वाराणसी: बीएचयू में जूनियर डॉक्टरों की पिटाई के मामले में दो निलंबित छात्रों पर गुंडा एक्ट लगाया गया है.

 

काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू)

बीएचयू अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों की पिटाई के आरोपी दो निलंबित छात्रों पर लंका पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। दोनों ही छात्र जमानत पर जेल से बाहर हैं। पुलिस के मुताबिक, बीएचयू से निलंबित छात्र चंदौली के परदासपुर निवासी अजीत यादव और चंदौली के बरहन गांव निवासी रंजीत कुमार यादव आदतन मारपीट करते हैं।

 

अजीत के खिलाफ अब तक चार मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। रंजीत के खिलाफ भी तीन मुकदमे हैं। पिछले दिनों बीएचयू अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में जूनियर डॉक्टरों से मारपीट मामले में अजीत यादव का परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंधित किया गया था। जांच में पाया गया कि यह पूर्व छात्र है और लगातार परिसर में अशांति फैलाता है। जबकि रंजीत यादव को निलंबित कर दिया गया था।

इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। हालांकि उसी दिन दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। लंका इंस्पेक्टर अश्वनी पांडेय ने बताया कि आरोपी छात्रों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जल्द ही दोनों को जिला बदर भी कराया जाएगा।

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