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डॉग-बाइट से शेल्टर नीति तक, आवारा पशु मामले में आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय

Supreme Court of India आज आवारा कुत्तों और दूसरे पशुओं से जुड़े अहम मामले में अपना फैसला सुनाने जा रहा है। जस्टिस Vikram Nath और जस्टिस Sandeep Mehta की बेंच सुबह 10:30 बजे निर्णय सुनाएगी। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने 29 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह मामला देशभर में बढ़ती डॉग-बाइट घटनाओं, सार्वजनिक सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर काफी चर्चा में रहा है। अदालत के सामने कई राज्यों, नगर निकायों, पशु प्रेमी संगठनों और नागरिक समूहों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं।

अब तक क्या-क्या हुआ?

7 नवंबर 2025: सार्वजनिक स्थानों से हटाने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, सरकारी कार्यालयों और खेल परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया था। अदालत ने हाईवे और एक्सप्रेसवे से आवारा गायों और बैलों को भी हटाने के लिए कहा था, ताकि सड़क हादसों और लोगों की सुरक्षा से जुड़े जोखिम कम किए जा सकें।

11 अगस्त: दिल्ली-NCR में सख्त आदेश

इससे पहले जस्टिस J. B. Pardiwala और जस्टिस R. Mahadevan की बेंच ने डॉग-बाइट की घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया था।

फैसले का विरोध और संशोधित आदेश

11 अगस्त के आदेश का पशु प्रेमी संगठनों और कई सामाजिक समूहों ने विरोध किया। इसके बाद मामला तीन जजों की बेंच को भेजा गया। 22 अगस्त को अदालत ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि केवल खतरनाक और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाए।

बाकी कुत्तों के लिए नसबंदी और टीकाकरण की प्रक्रिया अपनाकर उन्हें उनके मूल इलाके में वापस छोड़ने की बात कही गई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सुनवाई केवल दिल्ली-NCR तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश के संदर्भ में होगी।

29 जनवरी: फैसला सुरक्षित

जनवरी में विभिन्न पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज आने वाला निर्णय यह तय कर सकता है कि देश में आवारा पशुओं के प्रबंधन, शेल्टर नीति, नसबंदी अभियान और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर आगे क्या दिशा अपनाई जाएगी।

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