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फुटकर दुकानों के लिए ई-लॉटरी का पहला चरण पूरा हो चुका है और यूपी आबकारी विभाग होली से पहले शराब की तस्करी रोकने की तैयारी कर रहा है.

 

फाइल फोटो: पीटीआई

प्रयागराज: सेंथिल पांडियन सी, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा बताया गया कि सरकार के निर्देश पर होली पर्व को देखते हुए अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए एक मार्च से विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं. वर्ष 2023 से 15 मार्च 2023 तक राज्य स्तर पर प्रवर्तन अभियान।

इसी क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि इस अभियान के लिये राजस्व प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी पुलिस की संयुक्त टीमों का गठन कर तस्करी संभावित क्षेत्रों में सड़क चैकिंग की कार्रवाई की जायेगी तथा निर्माण स्थलों पर छापेमारी की जायेगी. अवैध शराब की बिक्री। साथ ही जीएसटी व परिवहन विभाग का भी यथासंभव सहयोग लिया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध शराब के धंधे में लिप्त माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर/गुंडा एक्ट के तहत आवश्यकता के अनुरूप सख्त कार्रवाई भी की गई है. इसी तरह, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर गुजरने वाले संदिग्ध वाहनों की सीमावर्ती जिलों और राज्य की सीमा के भीतर पूरी तरह से और सावधानी से जांच की जानी चाहिए, और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर स्थित ढाबों, जहां अक्सर शराब के टैंकर रुकते हैं, की भी सघन और लापरवाही से जांच की जानी चाहिए। साथ ही अवैध शराब के चिन्हित संदिग्ध स्थानों एवं अवैध शराब निकासी एवं बिक्री के ठिकानों पर छापेमारी करने की कार्रवाई की गयी है तथा आईपीसी की धाराओं के साथ ही आबकारी अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है. सीआर की प्रासंगिक धाराओं के तहत प्राथमिकी। पंजीकृत होना

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दुकानों पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया

विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत जनपदों में ऐसी दुकानों के साथ-साथ जो क्षेत्र के अति दुर्गम वन क्षेत्र अथवा सुनसान स्थान में स्थापित हैं, आबकारी फुटकर दुकानों पर संचित स्टॉक के बारकोड एवं क्यूआर कोड की सावधानीपूर्वक एवं सावधानीपूर्वक स्कैनिंग/जांच की जा रही है. उन दुकानों पर पैनी नजर रखने एवं दुकानों की निगरानी एवं गहनता से जांच करने, देशी एवं विदेशी शराब की रेंडम आधार पर सैम्पल लेने एवं सेम्पल को जांच हेतु केन्द्रीय/क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भिजवाने के निर्देश दिये गये हैं. दुकानों के खुलने के समय से पहले और बाद में, दुकानों के विक्रेताओं द्वारा दुकानों की कैंटीन से स्वयं अधिक दर पर शराब बेचने और कैंटीन संचालकों द्वारा बिक्री कराने की संभावना अधिक होती है, इसलिए समय से पहले और बाद में कानूनी और किसी भी तरह की अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के साथ ही एफ. -16/17 और एफ अली। – 39, 40 व 41 अनुज्ञप्तिधारियों, पेंट, थिनर व वार्निश की दुकानों पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया गया है.

विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं

इसके अलावा दुकानों पर सीसीटीवी लगे हैं। कैमरे की सतत कार्यप्रणाली की अनुपालना सुनिश्चित करने के साथ ही आबकारी दुकानों पर ओवर रेट पर बेची जा रही शराब के संबंध में औचक जांच पड़ताल करने तथा इसकी पुष्टि होने पर विक्रेता एवं अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध यथासम्भव सख्त कार्रवाई की जायेगी. नियमानुसार अवैध शराब के साथ-साथ अवैध शराब बनाने व बेचने की कई फैक्ट्रियां बंद की गईं, आरओ वाटर प्लांट जर्जर अवस्था में पड़े हैं, इसलिए ऐसे स्थानों को चिह्नित कर उन पर पैनी नजर रखी जाए और छापेमारी की कार्रवाई की जाए. राष्ट्रीय/राजकीय राजमार्गों पर स्थित ढाबों, बंद ईंट भट्टों, नदी के किनारे और जलोढ़ स्थानों तथा आस-पास के क्षेत्रों में शराब की चोरी न हो इसके लिए विशेष सतर्कता बरती गई है। मिथाइल अल्कोहल से होने वाली किसी भी अप्रिय और दुखद घटना से बचने के लिए आयुक्तालय द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी किए गए आदेशों का शत-प्रतिशत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और शराब के रूप में मादक दवाओं और टिंचर के दुरुपयोग को रोकने के लिए औषधि विभाग के निर्देश औषधि विभाग की ओर से सहयोग से मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण करने, टीम गठित करने, नियमानुसार सैंपल लेने और जांच में घटिया पाए जाने पर उनका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

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आप इन नंबरों पर जानकारी दे सकते हैं

उन्होंने यह भी बताया कि अभियान के दौरान किसी भी व्यक्ति को तस्करी की गई शराब के निर्माण, बिक्री, भंडारण के संबंध में किसी भी स्थान पर जानकारी हो या शराब से संबंधित किसी अन्य प्रकार की जानकारी हो तो वह तुरंत आबकारी मुख्यालय के कंट्रोल रूम से संपर्क करे. प्रयागराज। स्थापित टोल फ्री नंबर “14405” के साथ-साथ व्हाट्सएप नंबर 9454466019 पर भी जानकारी दी जा सकती है।

देशी मंदिरों की 507, विदेशी शराब की 425, बीयर की 218, भांग की 172 और माडल शॉप की 34 ई-लॉटरी के माध्यम से व्यवस्था की गई। सेंथिल पांडियन, आयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने बताया कि राज्य में 800 देशी शराब, 719 विदेशी शराब, 259 बीयर, 403 दुकानों और 66 मॉडल दुकानों के प्रबंधन के लिए ई-लॉटरी का पहला चरण 28 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। 2023. एन आई के 74 जनपदों में राज्य स्तरीय इकाई एवं जिला स्तरीय इकाई के विशेषज्ञों के तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन में सुश्री सम्पादित।

राज्य सरकार को प्रसंस्करण शुल्क के रूप में लगभग 49.51 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

इसमें 507 विदेशी मंदिरों, 425 देशी शराब, 218 मंहगे, 122 भांग और 4 मुदल की दुकानों की व्यवस्था की गई। इन दुकानों के प्रबंधन से राज्य सरकार को करीब 606 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस मिलेगी। देशी शराब की व्यवस्था की गई 507 दुकानों में करीब 1.86 करोड़ बल्क लीटर कोटा की व्यवस्था की गई। ई-लाटरी के प्रथम चरण में विज्ञापित दुकान पर कुल 15669 आवेदन प्राप्त हुए, जिनसे राज्य सरकार को लगभग 49.51 करोड़ रुपये की प्रोसेसिंग फीस प्राप्त हुई। ई-लाटरी के दूसरे चरण में 888 शेष दुकानों की बंदोबस्ती का कार्य पूरा किया जाएगा।

 

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