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आतंकवाद के कार्य। आतंकवाद की योजना बनाने के आरोपी दो लोगों को अदालत ने जमानत दे दी।

 

हाथरस पीड़िता का परिवार लखनऊ रवाना, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को अल कायदा से संबद्ध अंसार गजवातुल हिंद के दो कथित सदस्य मोहम्मद मुस्तकीम और मोहम्मद शकील को सशर्त जमानत दे दी, जिन्हें हथियारों की जमाखोरी और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने मोहम्मद मुस्तकीम और मोहम्मद शकील द्वारा दायर अलग-अलग अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया।

पीठ ने, हालांकि, दोनों को अपने परीक्षण के पूरा होने तक हर महीने के पहले सप्ताह में संबंधित पुलिस स्टेशनों में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया। इन दोनों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का मामला दर्ज किया गया था।

पीठ ने दोनों को जमानत देते हुए कहा कि दोनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वे एक साल आठ महीने से जेल में हैं, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सकता है। (एजेंसी)

 

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