Breaking News

शेजान के वकील ने तुनिषा शर्मा की आत्महत्या में सहायता करने के आरोप का खंडन किया, जिसने आत्महत्या की थी।

 

पालघर (महाराष्ट्र)। जेल में बंद टेलीविजन अभिनेता शीजान खान का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने सोमवार को अभिनेत्री तुनिषा शर्मा की मौत के मामले में एक स्थानीय अदालत में अपने मुवक्किल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप का विरोध किया और खान की जमानत पर रिहाई की मांग की। किया। खान (28) की ओर से पेश अधिवक्ता शरद राय ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएम देशपांडे के समक्ष उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह दलील दी।

दिसंबर में गिरफ्तार किए गए खान को अभी तक अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। इस मामले में अगली सुनवाई दो मार्च को होगी। राय ने अदालत को बताया कि पुलिस ने खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया था, जो इस मामले में लागू नहीं होता।

इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर दस साल तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। एडवोकेट संजय मोरे मामले में विशेष लोक अभियोजक हैं जबकि वकील तरुण शर्मा तुनिषा शर्मा के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

इसे भी पढ़ें

मोरे और तरुण शर्मा के अनुरोध पर, न्यायाधीश ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 2 मार्च की तारीख तय की, जब वे अपनी दलीलें पेश करेंगे। मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस ने 16 फरवरी को खान के खिलाफ 500 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था। आरोप है कि खान और तुनिशा शर्मा (21) के बीच संबंध थे लेकिन खान ने सह-अभिनेत्री के साथ संबंध तोड़ लिया।

तुनिषा शर्मा ने 24 दिसंबर, 2022 को जिले में वालीव के पास एक टेलीविजन धारावाहिक के सेट पर कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अभिनेत्री की मां की शिकायत पर खान को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। खान फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। (एजेंसी)

 

Check Also

बलिया में BJP नेता की पत्नी का निधन: गृहमंत्री अमित शाह ने जताया शोक, बोले– जीवनसाथी के जाने का दर्द शब्दों से परे है – Ballia News

बलिया में भाजपा नेता पंडित राजीव उपाध्याय की पत्नी नीलम उपाध्याय का निधन 8 जून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *