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“आगरा में हाउस टैक्स पर 10% छूट का आखिरी मौका: 30 सितंबर के बाद नहीं मिलेगा लाभ, 50 हजार से अधिक बकायेदार होंगे निशाने पर”

आगरा में हाउस टैक्स में दी जा रही 10% की छूट का लाभ उठाने के लिए बकायेदार 30 सितंबर तक हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके बाद न केवल छूट समाप्त हो जाएगी, बल्कि पेनल्टी भी लागू होगी।

नगर निगम ने हाउस टैक्स में छूट की समयसीमा पहले दो बार बढ़ाई थी। इसे पहले 31 जुलाई तक तय किया गया था, फिर इसे अगस्त तक बढ़ाया गया और अब 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। इस बार समयसीमा बढ़ने की संभावना बहुत कम है।

नगर आयुक्त ने हाउस टैक्स वसूली के लिए सभी जोनल कार्यालयों को लक्ष्य दिए हैं। प्रत्येक जोन के कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे 50 हजार रुपये या उससे अधिक बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों को प्राथमिकता पर नोटिस भेजें और वसूली की कार्रवाई तेज करें।

शहर में ऐसे हजारों संपत्ति स्वामी हैं, जिन पर 50 हजार या उससे अधिक का हाउस टैक्स बकाया है। इनके लिए नगर निगम व्यक्तिगत बिल भेज रहा है और फील्ड स्टाफ को घर-घर जाकर बिल वितरित करने और बकाया वसूली के लिए संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक के हाउस टैक्स बिल पर 30 सितंबर तक छूट दे रहा है।

नगर आयुक्त ने बताया कि 30 सितंबर के बाद न केवल छूट समाप्त हो जाएगी, बल्कि वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत संपत्ति कुर्की, सीलिंग और सार्वजनिक नोटिस जैसे दंडात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं। करदाता ऑनलाइन भी भुगतान कर सकते हैं; इसके लिए नगर निगम ने https://agrapropertytax.com/ पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध कराई है।

नगर आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे 30 सितंबर की समयसीमा समाप्त होने से पहले गृह कर में छूट का लाभ उठाएं और समय से कर अदा कर नगर निगम की आय को सुदृढ़ बनाएं, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति दी जा सके।

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