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यूपी कैबिनेट का फैसला | पुराने स्कूलों की मरम्मत करेगी योगी कैबिनेट, योगी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी

 

लखनऊ: योगी सरकार प्रदेश के पुराने जर्जर माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प करेगी। सरकार की इस योजना का लाभ निजी स्कूलों को भी मिलेगा। योजनान्तर्गत विद्यालयों के कायाकल्प हेतु 75 प्रतिशत राशि शासन द्वारा दी जायेगी, जबकि 25 प्रतिशत राशि प्रबंधन तंत्र को व्यय करनी होगी। इस योजना को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को लोकभवन में यह जानकारी दी.

मंत्री परिषद की बैठक में पारित प्रस्तावों की जानकारी देते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि पिछले साल भी सरकार यह योजना लेकर आई थी, जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान सरकार की ओर से देने की बात कही गई थी, जबकि शेष राशि की व्यवस्था प्रबंधन तंत्र द्वारा की जानी थी। . इस योजना के प्रति उदासीनता को देखते हुए अब सरकार ने इसमें संशोधन किया है। अब सरकार 75 प्रतिशत राशि पुराने जर्जर विद्यालयों के जीर्णोद्धार पर खर्च करेगी, जबकि प्रबंधन तंत्र को मात्र 25 प्रतिशत राशि ही खर्च करनी होगी. प्रबंधन इसके लिए अपने सीएसआर फंड का भी इस्तेमाल कर सकता है, जबकि विधायक या संसद भी फंड से फंड की व्यवस्था कर सकते हैं।

पहले 50 साल पुराने स्कूलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सरकार सबसे पहले 50 साल से अधिक पुराने स्कूलों का कायाकल्प करेगी। इसके बाद 40 साल, फिर 30 साल पुराने स्कूलों की सुध ली जाएगी। योजनान्तर्गत विद्यालयों में फर्श, छत, छात्राओं के लिए पृथक शौचालय एवं अन्य निर्माण कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। सरकार इसके लिए 40:40:20 के अनुपात में धनराशि जारी करेगी। यानी पहले 40 फीसदी, फिर 40 फीसदी और आखिर में 20 फीसदी। योजना का उद्देश्य विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अध्ययन का सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना है।

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होटल में रहने के लिए आईडी की बाध्यता को सख्ती से लागू किया जाएगा

वित्त मंत्री ने मंत्रिपरिषद के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि होटलों में ठहरने वाले यात्रियों के लिए अब पहचान के नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि काफी समय से ऐसी सूचना मिल रही थी कि कई होटल बिना आईडी के ग्राहकों को कमरे दे देते हैं. कुछ घटनाओं के बाद इसे सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है। ग्राहकों से आईडी लेने के बाद ही होटल संचालकों को कमरा किराए पर देने की अनुमति होगी। ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

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