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कासगंज: अदालत ने हत्या के दोषी दंपति को आजीवन कारावास और 40,000 जुर्माने की सजा सुनाई

 

Court sentenced husband and wife convicted of murder to rigorous life imprisonment in Kasganj

कोर्ट ने सुनाया फैसला

उत्तर प्रदेश के कासगंज में जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने हत्या के दोषी पति-पत्नी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

भैसोरा खुर्द गांव निवासी दिनेश कुमार का गांव के ही अमरीश से नलकूप के पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते अमरीश रंजिश मानने लगा। 15 जून 2010 को अमरीश, उसकी पत्नी आरती, पिता ओमप्रकाश एवं पुत्र विशाल उसके घर के बाहर आकर गाली गलौज करने लगे।

 

तेज आवाज सुनकर दिनेश का पुत्र निर्दोष घर के बाहर आ गया। वह गाली देने से मना करने लगा। इसी बात पर दोषियों ने उसे गोली मार दी। गोली उसकी कोख में लगी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए अलीगढ़ रेफर कर दिया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दिनेश ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी।

 

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने मामले की पैरवी की। कोर्ट ने अमरीश व उसकी पत्नी आरती को हत्या का दोषी माना। जिसमें दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर सजा में एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

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