अदालत के आदेश
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अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी अतरौली ब्लॉक क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) को एडीजे पाक्सो द्वितीय नूपुर की अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी रघुवंश शर्मा के मुताबिक घटना 19 जनवरी 2017 की है। वादी के मुताबिक उसकी 16 वर्षीय बेटी सुबह मवेशी चराने गई थी। तभी नामित वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य मुनीश उर्फ लालू ने बेटी से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसे लाठियों से पीटा।
बीच-बचाव में पिता को भी पीटा गया। मामले में ट्रायल के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया गया था. न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर मुनीष को दोषी करार देते हुए सजा के साथ-साथ 20 हजार रुपये जुर्माना भी तय किया गया है.