अंबेडकरनगर में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों और मदरसों पर प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। जलालपुर शिक्षा क्षेत्र के 9 विद्यालयों को एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसे एक सप्ताह के भीतर जमा करना अनिवार्य है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में जुर्माना जमा नहीं किया गया, तो इसे भू-राजस्व की तरह वसूला जाएगा। अन्य शिक्षा क्षेत्रों से खंड शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट का इंतजार है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कुल 27 विद्यालय इस कार्रवाई के दायरे में हैं।
इन विद्यालयों को पहले ही नोटिस देकर बंद करने का निर्देश दिया गया था, फिर भी वे संचालित होते रहे। खंड शिक्षा अधिकारी ने इन विद्यालयों को बंद कराकर बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट भेजी।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत बिना मान्यता कोई स्कूल नहीं चला सकता। शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश ने इस संबंध में 27 अप्रैल 2018 और 1 जुलाई 2025 को आदेश जारी किए थे। इन आदेशों की अवहेलना करने पर यह कार्रवाई की गई।