अमेठी में बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिले में 26 जनवरी से ‘नो हेलमेट नो फ्यूल’ नियम लागू किया जा रहा है। इस नियम के तहत बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा।
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नए नियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अमेठी के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) सर्वेश सिंह ने देर रात विशेष अभियान चलाया। उन्होंने जिला मुख्यालय गौरीगंज में सब्जीमंडी तिराहे से एसपी कार्यालय तक यातायात पुलिस के साथ पैदल मार्च किया और नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।
एआरटीओ ने क्षेत्र के सभी पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे बिना हेलमेट आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को किसी भी स्थिति में ईंधन न दें। पेट्रोल पंपों पर ‘नो हेलमेट नो फ्यूल’ के पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही, परिवहन विभाग लाउडस्पीकर के माध्यम से जिले भर में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रहा है।
एआरटीओ ने पेट्रोल पंपों पर मौजूद वाहन चालकों से भी संवाद किया और उन्हें हेलमेट तथा सीटबेल्ट के नियमित उपयोग के लिए प्रेरित किया। यह पहल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।