कोर्ट का आदेश
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उत्तर प्रदेश के आगरा में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने अबोध बालिका से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में आरोपी भानु को दोषी पाया। उसे कठोर आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मामला थाना एत्माद्दौला क्षेत्र का है। 16 जून 2018 की शाम ढाई साल की बालिका घर के बाहर खेल रही थी। तभी भानु बालिका को उठा ले गया। बालिका के चीखने पर भानु भाग गया। पिता ने तहरीर दी। इस पर दुष्कर्म, दलित उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस की प्रभावी पैरवी, 65 दोषियों को सजा
आगरा। पुलिस ने आपरेशन कनविक्शन चलाया है। इसमें मुकदमा दर्ज करने के बाद न सिर्फ विवेचना की जा रही है, बल्कि अपराधी को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी भी पुलिस कर रही है। इसी के तहत 31 दिन में 65 को साक्ष्य के आधार पर सजा दिलाई गई है।
- क्यू
पुलिस आयुक्त डॉ. प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि 200 मामलों को पैरवी के लिए चिह्नित किया गया था। इनमें 65 में सजा दिलाई गई। इनमें पॉक्सो के 3, एनडीपीएस के 8, दहेज हत्या के 2, दुष्कर्म के 2, हत्या के 5, अपहरण के 1, लूट के 3, आयुध अधिनियम के 3, चोरी के 6 और अन्य 25 मामले रहे। एक जनवरी से 31 अगस्त तक तकरीबन 200 को सजा दिलाई जा चुकी है।