SC-ST और सामान्य वर्ग की बेटियों को शादी में 20 हजार मिलेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने दो साल बाद फिर से शादी अनुदान योजना को लागू किया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
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श्रावस्ती के जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अमरनाथ यति के अनुसार, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र बेटियों के अभिभावकों को समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्वीकृति मिलने पर राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
योजना में पात्रता के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा और दिव्यांग पेंशनधारकों को आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
योजना की विशेष बात यह है कि एक ही परिवार की दो बेटियां इस अनुदान का लाभ ले सकती हैं। आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ही किया जा सकता है। यह योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ-साथ चलेगी, जिससे गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता मिल सकेगी।