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SC ने मथुरा में रेलवे के बुलडोजर चलाने पर लगाई रोक: पहले 135 मकान गिरे, लोग हुए बेघर अब भुगतान का अनुरोध करें

 

Railways seeking legal advice after Supreme Court bans demolition of illegal constructions in Mathura

Mathura News: श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास चला बुलडोजर

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मथुरा में शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित नई बस्ती में रेलवे ने 135 अतिक्रमण चिह्नित किए। इसके बाद बुलडोजर चलाकर इन्हें हटा दिया। लोग बेघर हो गए। अब घर ढहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही रेलवे को सात दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस पर रेलवे कोर्ट में जमीन संबंधी दस्तावेज पेश करने से पहले कानून के जानकारों से सलाह ले रहा है।

आगरा मंडल की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि अभी रेलवे को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला है। लेकिन, मामला उनके संज्ञान में है। हमें सात दिन में जवाब दाखिल करना है। जमीन संबंधी दस्तावेज दाखिल करने हैं। इस संबंध में रेलवे द्वारा कानूनी सलाह ली जा रही है।

 

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