इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहारा इंडिया की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और नगर निगम से जवाब-तलब किया है। सहारा ने नगर निगम द्वारा ‘सहारा शहर’ में की जा रही कार्रवाई को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है।
सहारा ने अपनी याचिका में नगर निगम द्वारा 8 और 11 सितंबर 2025 को जारी किए गए आदेशों को रद्द करने की मांग की है। इन आदेशों के तहत नगर निगम सहारा शहर में कार्रवाई कर रहा है। न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की पीठ ने याचिका पर विचार की आवश्यकता जताते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।
इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने शहर के भीतर मौजूद मवेशियों को ‘कन्हा उपवन’ ले जाने का भी आदेश दिया। हालांकि, नगर निगम की कार्रवाई पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि कार्रवाई जारी रह सकती है।
Aaina Express
