Breaking News

मुरादाबाद: नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने पर 20 साल की जेल, 45 हजार रुपये जुर्माना

 

अदालत का फैसला
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र से नौवीं की छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले विष्णु शर्मा को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संभल जनपद के धनारी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसान की 14 वर्षीय बेटी मझोला क्षेत्र में नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी।

संभल के धनारी पट्टी लाल सिंह निवासी विष्णु शर्मा का पीड़िता के घर आना जाना था। विष्णु पूजा-पाठ के अलावा बाइक मरम्मत का काम भी करता था। 10 जनवरी 2021 की शाम चार बजे छात्रा ट्यूशन गई थी लेकिन लौटी नहीं। इसके बाद छात्रा के मामा ने मझोला थाने में विष्णु के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

पुलिस ने 31 अगस्त 2021 को पीड़िता को बरामद कर और उसका मेडिकल परीक्षण कराने के बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर केस में पॉक्सो और दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाईं थी।

आरोपी विष्णु को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट संख्या दो शैजेंद्र वर्मा की अदालत में की गई। अदालत ने विष्णु को साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

12 गवाहों ने कोर्ट में दर्ज कराए बयान

विशेष लोक अभियोजक अकरम खान और एमपी सिंह ने बताया कि इस मुकदमे में 12 गवाहों ने अदालत में पेश होकर बयान दर्ज कराए थे। पीड़िता ने अदालत को बताया कि दोषी ने उसे बंदी बनाते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

Check Also

आजमगढ़ में 7 SDM के कार्यों में बदलाव: सगड़ी के SDM नरेंद्र गंगवार को मिला निजामाबाद का प्रभार, नवागंतुक डिप्टी कलेक्टर को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट का चार्ज – Azamgarh News

  आजमगढ़ में 7 एसडीएम के कार्यों में फेर। आजमगढ़ के डीएम नवनीत सिंह चहल …

Leave a Reply

Your email address will not be published.