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हालांकि महाराष्ट्र में MSC बैंक घोटाला मामले में दायर की गई ईडी चार्जशीट में अजीत पवार और उनकी पत्नी का उल्लेख नहीं है। | ,।

 

फ़ाइल चित्र

नई दिल्ली/मुंबई। महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर के मुताबिक आज पूर्व उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा को एमएससी बैंक घोटाले में बड़ी राहत मिली है. ईडी की चार्जशीट में इन दोनों का नाम नहीं है। हालांकि, पवार और उनकी पत्नी से जुड़ी एक कंपनी का नाम जरूर आया है।

जानकारी के मुताबिक, ईडी ने विशेष अदालत में मामले की चार्जशीट दायर की है। वहीं ईडी के अधिकारियों की माने तो इस मामले में अजित पवार और उनकी पत्नी के खिलाफ कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं मिले हैं. इस वजह से चार्जशीट में उनका नाम नहीं भेजा गया है।

फिलहाल कहा जा रहा है कि अजित पवार और उनकी पत्नी के लिए यह बड़ी राहत है, लेकिन उनसे जुड़ी एक कंपनी का नाम जरूर लिया गया है. फिलहाल इस चार्जशीट पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है. ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी. इसके बाद ही तय होगा कि कोर्ट इस मामले में चार्जशीट को स्वीकार कर अजीत पवार को राहत देना जारी रखेगी या केस वापस कर देगी. कुछ दिशा-निर्देशों के साथ चार्जशीट दायर की।

जानकारी के मुताबिक, इस मामले में जुलाई 2021 में ईडी ने जरांदेश्वर सहकारी चीनी मिल की जमीन, भवन और मशीनरी समेत 65 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी. यह मामला 19 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। वहीं, ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए कभी भी अजित पवार को समन जारी नहीं किया है।

हालांकि साल 2021 में मामला सामने आने के बाद ईडी ने सामूहिक रूप से 65 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया था। यह भी बताया गया कि घोटाला होने पर अजीत पवार खुद इस बैंक के एक निदेशक की कुर्सी पर बैठे थे।

 

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