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लखनऊ: गरीब मजदूरों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शुरू की गई अटल आवासीय विद्यालय योजना का लाभ अब कोरोना के कारण निराश्रित बच्चों को भी मिल सकेगा. योजना की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन के इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 57वीं बैठक में स्वीकृत किया गया, जिसे शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया है।
योजना का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय की अवधारणा के दृष्टिगत भवन निर्माण एवं निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना एवं उनका बौद्धिक शारीरिक विकास एवं उनके समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है, जिससे कि वे भविष्य में देश के मजबूत नागरिक बनें। बन सकेंगे योजना में संशोधन के बाद अब मजदूरों के बच्चों के साथ-साथ कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र बच्चों को भी इसका लाभ मिल सकेगा. महिला कल्याण विभाग इन बच्चों की सूची उपलब्ध कराएगा। योजनान्तर्गत कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी।
इन नियमों का पालन करना चाहिए
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अटल आवासीय विद्यालय योजना की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन को उत्तर प्रदेश भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है. योजना में संशोधन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर प्रदान किया जा रहा है कि बोर्ड इस संबंध में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं संबंधित नियम 2009 का अनुपालन करेगा। साथ ही पात्र निर्माण श्रमिकों के हित में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा हितों का संधारण पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए हैं।
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पंजीकरण अवधि में भी संशोधन
योजना की पात्रता शर्तों में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को ही प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने पंजीकरण के बाद बोर्ड की सदस्यता के कम से कम 3 वर्ष पूरे कर लिए हों। पहले यह अवधि सिर्फ एक साल के लिए रखी गई थी। हालांकि, पंजीकृत कामकाजी परिवार के अधिकतम दो बच्चे पूर्व की तरह स्कूल में पढ़ने के पात्र हैं। अटल आवासीय विद्यालय समिति (एवीएस) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर प्रतिवर्ष कोरोना काल में निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं कोरोना काल में निराश्रित बच्चों एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र बच्चों का प्रवेश लिया जायेगा.
खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी
राज्य सरकार कोरोना काल में निराश्रित बच्चों एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के पात्र बच्चों से संबंधित व्यय के भुगतान के लिए अटल आवासीय विद्यालय समिति (एवीएस) उपलब्ध कराएगी, जिसके माध्यम से विद्यालयों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए अटल आवासीय विद्यालय समिति को राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से खाता संचालित करना होगा। योजना के तहत पहले अनाथ बच्चों के लिए भी यही नियम निर्धारित था, लेकिन अब इसमें कोरोना काल में बेसहारा बच्चों और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र बच्चों के नाम जोड़े गए हैं.
इसलिए यह स्कूल खास होगा
- इन स्कूलों में पाठ्यक्रम सीबीएसई बोर्ड और नवोदय विद्यालय की तरह अंग्रेजी माध्यम से होगा।
- प्रत्येक स्कूल में 500 लड़कों और 500 लड़कियों के साथ 1,000 छात्रों की क्षमता होगी।
- विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण छात्रावास, भोजन, खेल, चिकित्सा, सुरक्षा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।